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खत्म हुआ लालबत्ती का रौब
शिमला — वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लालबत्ती को लेकर दिए गए निर्देशों को प्रदेश में भी लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत कोई भी विधायक अब अपने वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगा पाएगा। यही नहीं, बोर्ड-निगमों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन भी लालबत्ती लगाकर घूम नहीं पाएंगे। महज संवैधानिक पदों पर तैनात लोग ही लालबत्ती लगा सकते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। इस बड़े फैसले के तहत कोई भी अधिकारी अपने वाहन पर लालबत्ती नहीं लगा पाएगा। इनमें सचिव व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निदेशक भी शामिल रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने करीबन अढ़ाई महीने पहले केंद्र सरकार को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए थे। राज्यों ने इसकी अनुपालना तभी करने का निर्णय लिया था, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृ़ह मंत्रालय द्वारा हिमाचल सहित अन्य राज्यों को पिछले हफ्ते ही इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब मंत्रियों को छोड़कर अन्य अधिकारी व बोर्ड निगमों के पदाधिकारी भी लालबत्ती से महरूम रहेंगे। अधिकारियों की इस पांत में पुलिस से लेकर अन्य आईएएस अधिकारी भी शामिल होंगे। जाहिर है कि सरकार के इस कदम से अब लालबत्ती के मार्फत ट्रैफिक पुलिस पर हेकड़ी दिखाकर बिना परमिट के आवाजाही करने वाले उन वाहनों पर भी रोक लगेगी, जो अभी तक लालबत्ती का रौब दिखाकर राजधानी के प्रतिबंधित व वर्जित मार्गों में भी सरपट दौड़ते मिलते थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए जाने से सबसे बड़ी राहत जहां ट्रैफिक पुलिस को मिलेगी, वहीं लालबत्तियों का दुरुपयोग भी रुकेगा।
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